CG: पूर्व CMHO को 7 साल की सजा, 10 लाख का लगा जुर्माना, आय से अधिक संपत्ति का मामला…
जांजगीर-चांपा. आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांजगीर चांपा के विशेष न्यायालय ने पूर्व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. आरएल घृतलहरे (Dr. RL Ghritlahre) को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मामला 2012 का है. लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. आरएल घृतलहरे पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई की थी और करोड़ों की सम्पत्ति का खुलासा हुआ है.
एसीबी ने प्रकरण को जांजगीर के विशेष न्यायालय में पेश किया था, जिसकी आज सुनवाई हुई और पूर्व सीएमएचओ डॉ. आरएल घृतलहरे को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने 7 साल की सजा सुनाई है, वहीं 10 लाख का जुर्माना किया है। साथ ही उन्होंने अवैध रुप से कमाई गई 1 करोड़ 4 लाख 61 हजार 335 रुपए की संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया है।