नेशनल डेस्क: गांधीनगर जिला अदालत ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सोमवार को उन्हें गांधीनगर की एक अदालत ने 2013 के एक बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया था.
चांदखेड़ा थाना पुलिस ने आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं सहित 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें एक या एक से अधिक समूह में बलात्कार, सामान्य इरादे, अप्राकृतिक अपराध, महिलाओं पर आपराधिक बल, गलत तरीके से बंधक बनाना और आपराधिक धमकी देना शामिल है.
रेप केस में पहले ही सजा काट रहा आसाराम
अगस्त 2013 में आसाराम को राजस्थान पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद पीड़िता और उसकी बहन ने प्रभावशाली आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ सामने आने का साहस जुटाया था. जोधपुर की एक अदालत ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम (Asaram Bapu) को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार (Rape) का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
गुजरात उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में बलात्कार के मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.