राज्यछत्तीसगढ़बस्तर संभाग

बड़ी खबर-एक्सपायरी डेट वाली ब्रेड और केक बेच रहे व्यपारी, खाद्य विभाग मौन?

रिपोर्टर- बिप्लब कुण्डू

लोगो के स्वस्थ के साथ हो रहा है खिलवाड़,खाद्य विभाग देख कर भी नजर अंदाज कर रही है गंभीर मामले को,नतीजा डबल रोटी के अंदर मिला कीड़ा

पखांजुर/पखांजुर क्षेत्र के ग्राम पीवी 33 में लापरवाही का एक तरो ताजा मामला सामने आया है जहा स्थित ओम केक एंड बेर्ड वेकरी में खुलेआम नियमो की धाजीवा उड़ाने का तस्वीर फोटोसामने आई है तस्वीर में आप देख सकते हैं की किस तरह से खाद्य पदार्थ का उत्पादन और बीना कोई जानकारी के पैक्ड सहित तैयार कर बेचा जा रहा हैं वही पीवी 33 में स्थित ओम केक एंड ब्रेड के संचालक प्रदीप से इसकी जानकारी ली गई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है 10,रुपए,20 रुपए वाली डबल रोटी व 10 रुपए वाले केक में एक्सपायरी से सबंधित जानकारी देना उतना जरूरी नहीं है। आपको बता दे की कुछ दिन पूर्व घूम घूम कर फेरी करने वाले ने पखांजुर में एक उपभोक्ता को डबल रोटी बेची जिसके बाद उपभोक्ता ने जैसे ही पैकेट खोला और तो उसे डबल रोटी के अंदर एक कीड़ा मिला जिसकी जानकारी उत्पादन करने वाले ओम केक एंड ब्रेड्स बेकरी संचालक प्रदीप को भी दी गई थी मगर ओम केक एंड ब्रेड बेकरी संचालक का कहना है की लाइट के वजह से ये कीड़ा गिर गया होगा।

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लेकिन अब सवाल ये है की कीड़ा सहित डबल रोटी को यदि कोई बिना देखे छोटा बच्चा खा लेता तो परिणाम क्या होता ।बिना एक्सपेयरी डेट के खाद्य पदार्थ बेचना कितना सही खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उत्पादक खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। पैसा कमाने के चक्कर में वह जनता की सेहत से खिलवाड़ करने में भी नहीं हिचक रहे। इसी का उदाहरण है शहर में बिना मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अंकित किए बिक रही खाने पीने की वस्तुएं। खाद्य विभाग भी अपनी आंखें मूंदे हुए सब देख रहा है लेकिन इन उत्पादकों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। इसमें सबसे अधिक संख्या ब्रेड, बन, फ्रूट केक और अन्य बेकरी से संबंधित चीजें की है। इनमें कई ऐसे बड़े ब्रांड भी शामिल है जिन्हे राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार तक से सम्मानित किया जा चुका है। अब ग्राहक के सामने सही या खराब वस्तु होने की पहचान के लिए लिए तिथि का सहारा नहीं है। अब तो ग्राहक को बस देखकर ही अंदाजा लगाना होगा कि वस्तु खाने लायक है या नहीं।

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत खाने पीने के किसी भी पैक्ड सामान पर कुछ जानकारी अंकित करना अनिवार्य है। जैसे वस्तु के वेज या नॉन-वेज होने का चिन्ह, उसका बैच या लॉट नंबर, उसके उत्पादन की तिथि, वह वस्तु कितने समय के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, जिस जगह पैकिंग हुई है वहां का पता, वस्तु को बनाने में किन चीजों का प्रयोग किया गया है, आदि। लेकिन अधिकतर उत्पादक इस अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वह लोग खाने-पीने की पैक वस्तुओं पर उसके उत्पादन की तिथि, उसे कितने समय में प्रयोग किया जा सकता है, बैच या लॉट नंबर आदि अंकित नहीं कर रहे हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों में सर्वाधिक संख्या ब्रेड, बन और अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले उत्पादकों की है। आम तौर पर ब्रेड और बन को उसके उत्पादन के 2-3 दिन के अंदर इस्तेमाल करना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन जब उस पर तिथि ही अंकित नहीं तो ग्राहक कैसे पहचाने की वस्तु खाने लायक है या नहीं।
नुकसान से बचने को नहीं अंकित करते तिथि

ब्रेड, बन जैसी चीजों का विक्रय करने वाले कुछ फुटकर दुकानदारों ने बताया कि यह ऐसी वस्तुएं हैं कि अगर एक दिन भी पुरानी हो तो कई बार ग्राहक नहीं लेता। आमतौर पर 2 से 3 दिन में ब्रेड खराब हो जाती है। वैसे तो इन वस्तुओं की बिक्री काफी तेज होती है लेकिन फिर भी कई बार दुकानदार के पास स्टॉक बच जाता है। अगर वस्तु एक्सपायर होने तक नहीं बिक पाती तो अधिकतर उत्पादक उसे फुटकर दुकानदार से उसे वापस ले लेते हैं। लेकिन ऐसा करने में उनको काफी नुकसान होता है। इसी नुकसान से बचने केलिए उत्पादकों ने अब बिना उत्पादन की तिथि डाले ही पैक्ड खाद्य वस्तुएं बेचना शुरु कर दिया है। कुछ उत्पादक तो ऐसा भी करते हैं कि एक वस्तु के किसी पैकेट पर तिथि अंकित की और किसी पर नहीं। दोनों को मिलाकर यह फुटकर दुकानदार तक बेच देते हैं।

एक्सापयरी प्रोडक्ट खाना स्वस्थ के लिए नुकसानदायक डा.दीपेश गार्डिया (एमबीबीएस)

एक्सापयरी प्रोडक्ट खाने से फूड प्वॉइजनिंग, दस्त, उल्टियां होने जैसी समस्या आ सकती है। ब्रेड या बन अगर एक्सपायरी हो जाते हैं तो उनको खाने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है।
इस पूरे मामले पर कांकेर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल सिंह ने कहा
जानकारी मिली है जांच की जाएगी,और जांच में दोषी पाए जाने पर संचालक के खिलाफ नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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