नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को हुयी 20 साल की सजा
धमतरी/ थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया द्वारा अपने पति के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी किशोर सारथी द्वारा दुस्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी किशोर सारथी पिता रामकुमार सारथी उम्र 32 वर्ष साकिन अंगारा थाना कुरूद ,जिला धमतरी, के विरुद्ध थाना कुरूद के अप.क्र.464/23 धारा 376 भादवि०एवं धारा 06 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज आरिफ़ शेख़ द्वारा ज़िला धमतरी के दौरा के दौरान दिये गये थे निर्देश की महिला और नाबालिग बच्ची संबंधी अपराधों में माननीय न्यायालय से समन्वय बना कर जल्द से जल्द चालान पेश कर पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु किया गया था निर्देश इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग़ के मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए सायबर सहित तीन पुलिस टीम अलग-अलग दिशा में पुलिस टीम रवाना की गई।
जो आरोपी भागने के लिए पचपेड़ी नाका रायपुर में बस की तलाश करते मिला। जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया जिस पर थाना कुरूद द्वारा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 30/07/23 न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले की विवेचना 5 दिन में ही पूर्ण कर दिनांक 03/08/23 को माननीय न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी एफ़टीएससी ( पॉक्सो) पंकज कुमार जैन के कोर्ट में पेश किया गया ।आज दिनांक 25/08/23 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड से सजा सुनाया गया
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उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केवट, उनि० महेश साहु, सउनि० सुरेश नंद, संतोषी नेताम(विवेचक)प्रधान आरक्षक लोकेश नेताम, आरक्षक दीपक साहू, किशोर देशमुख, बलराम सिन्हा, सायबर सेल प्रभारी उनि० नरेश बंजारे, आरक्षक कमल जोशी, आरक्षक मनोज साहू, आरक्षक मुकेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा