दिल्ली /उपभोक्ता कानून में बड़ा बदलाव किया गया है इस बदलाव के तहत अब मिलावटी और गलत सामान बेचने पर या भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापन देने पर हो सकती है जेल.
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घटिया समान बेचने पर 6महीने की जेल और 1लाख का जुर्माने का प्रावधान है वही बड़ा नुकसान होने पर दुकानदार को ग्राहक को 5 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल की सजा हो सकती है और अगर उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो वही सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास भी हो सकता है .
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इस दायरे में ई.कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी ( कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 )के तहत अब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा अभी तक वही शिकायत की जाती थी जहा से सामान खरीदा गया था वही उस वस्तु का विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी की भी होगी जवाबदारी उनपर भी 10 लाख का जुर्माना हो सकता है इसलिए विज्ञापन से पहले करनी होगी पड़ताल साथ ही साथ इस नियम की अनदेखी करने वालो पे प्राधिकरण रखेगा नजर