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Big News: SIR पर राहुल गांधी का बड़ा कदम, 11 विपक्षी नेताओं के साथ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन INDIA के 11 नेताओं ने वोटर लिस्ट में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में SIR की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। विपक्ष इस प्रक्रिया को रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है।

राहुल गांधी के अलावा याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय, RJD नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (UBT) के संजय राउत, CPI(M) के एमए बेबी, CPI के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, NCP (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले और IUML नेता मोहम्मद बशीर शामिल हैं।

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इससे पहले राहुल गांधी ने SIR और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात का समय मांगा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़े केस पहले से लंबित होने के कारण चीफ जस्टिस ने मुलाकात से इनकार कर दिया था। उन्होंने राहुल गांधी को इस मुद्दे पर याचिका दायर करने का विकल्प दिया था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी की याचिका पर पहले से चल रहे मामलों के साथ सुनवाई हो सकती है।

SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी लागू किए थे। कुछ याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने वकीलों और पत्रकारों को भी हिरासत में लिया और उन्हें अपना काम करने से रोका।

इन मामलों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को विशेष बैठक की थी। कोर्ट ने पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों, वकीलों और पत्रकारों को हिरासत में लेने से रोकने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बाद में कुछ याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने हिरासत की कार्रवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका समेत ऐसे कई मामलों पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है।

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