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राजपाल यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, जानिए क्या कहा कोर्ट ने

दिल्ली/ बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें इस मामले में तीन महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई है।

यह फैसला जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने M/s Murli Projects Private Limited की ओर से दायर सात मामलों में सुनाया। कोर्ट ने राजपाल यादव को सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने की सजा दी है। हालांकि, राहत की बात यह है कि ये सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही जेल काटनी होगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने राजपाल यादव को हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं, उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव पर प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को कई बार अपना वादा निभाने और कंपनी का बकाया चुकाने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से कोर्ट ने यह सजा सुनाई।

हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को राहत देते हुए इस आदेश को चुनौती देने के लिए दो महीने का समय भी दिया है। इस दौरान वे चाहें तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।

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