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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,डॉग लवर्स को लगा झटका

दिल्ली/सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।’ जिसके बाद डॉग लवर्स सकते में आ गए है ।

आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख आदेश:

  • सार्वजनिक स्थानों से निष्कासन: स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाया जाना अनिवार्य है।
  • पुनर्वास (Relocation): पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी (Sterilization) और टीकाकरण (Vaccination) के बाद उन्हें किसी नामित डॉग शेल्टर होम में रखा जाएगा। उन्हें वापस उसी क्षेत्र में नहीं छोड़ा जा सकता।
  • हाईवे और सड़कें: सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • डॉग लवर्स पर टिप्पणी: कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा है कि जो लोग इन्हें लेकर अत्यधिक भावुक हैं, वे इन कुत्तों को अपने घरों में रख सकते हैं।
  • दंडात्मक कार्रवाई: निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने वाले राज्यों व अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट अवमानना की कार्रवाई कर सकता है।

इसके साथ ही ये भी साफ किया गया है कि आवारा कुत्तों की समस्या के निवारण के लिए आप अपने क्षेत्र के नगर निगम या स्थानीय निकाय से संपर्क कर सकते हैं।

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