राज्यछत्तीसगढ़

CG OPS : पुरानी पेंशन स्किम के नए प्रावधान राजपत्र में प्रकाशित, प्रदेश के कई कर्मचारियों को होगा फायदा

image 39 CG OPS : पुरानी पेंशन स्किम के नए प्रावधान राजपत्र में प्रकाशित, प्रदेश के कई कर्मचारियों को होगा फायदा

रायपुर। CG OPS : राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के नियम, शर्तों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके मुताबिक एनपीएस छोड़ ओपीएस अपनाने के लिए 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों को नोटराइज्ड फार्म जमा करना होगा। इस आदेश के जारी होने के बाद यह तय हो गया है कि 1 अप्रैल 2022 से ही O.P.S प्रभावशील होगा।

 जो नए प्रावधान बनाए गए हैं उसके तहत 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त हुए शासकीय सेवकों को एनपीएस और OPS में से किसी एक योजना का चुनाव करने का विकल्प दिया जाएगा।

बता दें कि, अगर कोई कर्मचारी O.P.S. की योजना का चुनाव करता है तो उसे अब तक मिले शासकीय अंशदान और उसमें अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा करनी होगी उसके बाद ही उसे O.P.S. का लाभ दिया जाएगा।

image 40 CG OPS : पुरानी पेंशन स्किम के नए प्रावधान राजपत्र में प्रकाशित, प्रदेश के कई कर्मचारियों को होगा फायदा
image 41 CG OPS : पुरानी पेंशन स्किम के नए प्रावधान राजपत्र में प्रकाशित, प्रदेश के कई कर्मचारियों को होगा फायदा

image 42 CG OPS : पुरानी पेंशन स्किम के नए प्रावधान राजपत्र में प्रकाशित, प्रदेश के कई कर्मचारियों को होगा फायदा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button