RAIPUR CRIME: लाखों रूपयों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अनुबंध के बाद नहीं किया भुगतान…
रायपुर: लाखों रूपयों की ठगी करने वाले सीपीडीएल सर्विसेज प्रा.लिमिटेड फर्म के निदेशक देव सिन्हा उर्फ वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. भिलाई दुर्ग निवासी AKB Engineering के प्रोपराईटर प्रार्थी अनिल कुमार बंछोर के साथ ठगी किये थे. आरोपी कोरिया जिले में ऑप्टिकल फाईबर बिछाने के कार्य का अनुबंध कर किये गये कार्य का भुगतान नही कर रहे थे । कुल 58,50,000/- रूपये का ठगी किये है ।
प्रकरण में संलिप्त आरोपी सूरज विश्वकर्मा है फरार, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है । आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 755/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
बता दें कि प्रार्थी अनिल कुमार बंछोर ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज करया कि उसका भिलाई दुर्ग में AKB Engineering नाम से रजिस्टर्ड फर्म है तथा वह पेशे से इंजीनियर है। प्रार्थी का टिकरापारा क्षेत्र के रियो कॉम्प्लेक्स स्थित सी.डी.पी.एल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड के निदेशकों सूरज विश्वकर्मा एवं देव सिन्हा से जिला-कोरिया छत्तीसगढ़ में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने (1000 किमी. 225 रूपये प्रति मीटर) की दर से 22 करोड़ 50 लाख रूपये का अनुबंध दिनांक 21.10.2020 को हुआ था.
जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा 18,00,000/- रूपये सिक्युरिटी डिपोजिट किया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त अनुबंध अनुसार लगभग 40,50,000/- का कार्य करने के पश्चात् किये गये कार्य के भुगतान करने की बात कही गई। जिस पर उक्त फर्म सी.डी.पी.एल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड के निदेशकों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान न करते हुए प्रार्थी को गोलमोल जवाब देने के साथ-साथ प्रार्थी के द्वारा फोन करने पर फोन रिसीव नही किया जाने लगा। इस प्रकार उक्त फर्म के निदेशक सूरज विश्वकर्मा एवं देव सिन्हा द्वारा प्रार्थी के साथ कुल 58,50,000/- रूपयों का ठगी किया गया। जिस पर आरोपियों कि विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 755/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – देव सिन्हा उर्फ वकील पिता चतुर राम सिन्हा उम्र 34 साल निवासी सर्वोदय नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर पचपेड़ी नाका रायपुर।