उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुरस्कृत होंगे जिले के निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर
![उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुरस्कृत होंगे जिले के निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर 1 IMG 20230813 WA0023 उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुरस्कृत होंगे जिले के निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर](https://currentnews.org.in/wp-content/uploads/2023/08/IMG-20230813-WA0023.jpg)
निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर की विवेचना पर अबोध बालिका की अपहरण और हत्या की आरोपिया को हुई है आजीवन कारावास की सजा
रायगढ । 12 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में”जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक” से पुरस्कृत होने वाले पुलिसकर्मियों की घोषणा की गई है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के 03 पुलिस अधिकारी- निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, निरीक्षक नवीन बोरकर और उप निरीक्षक नीता राजपूत भी शामिल हैं ।
निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर को जिला राजनांदगांव में पदस्थापना दौरान थाना लालबाग में अबोध बालिका की अपहरण और हत्या मामले की उत्कृष्ठ विवेचना करने पर यह पुरस्कार प्राप्त हो रहा है । विदित हो कि इस मामले की विवेचना पर प्रकरण की आरोपिया को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हुई है।
![उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुरस्कृत होंगे जिले के निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर 2 IMG 20230813 WA0024 उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुरस्कृत होंगे जिले के निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर](https://currentnews.org.in/wp-content/uploads/2023/08/IMG-20230813-WA0024.jpg)
निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर वर्तमान में थाना प्रभारी तमनार, जिला रायगढ़ में कर्तव्यरत हैं । इसके पूर्व जिला राजनांदगांव में पदस्थापना दौरान थाना लालबाग के प्रभारी थे । फरवरी 2019 में ग्राम राजाभानपुरी की रहने वाली 4 साल की मासूम बालिका डिंपल निर्मलकर की किडनैपिंग और मर्डर मामले की विवेचना उनके द्वारा की गई थी । जिसमें उनके द्वारा आरोपिया आरती साहू पति छन्नूलाल साहू 25 साल निवासी राजा भानपुरी थाना लालबाग जिला राजनांदगांव के विरूद्ध ग्राह्य किये गए साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाये गये और आरोपिया आरती साहू को बालिका की अपहरण कर हत्या और साक्ष्य छिपाने का अपराधिक कृत्य दोष सिद्ध हुआ । माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) राजनांदगांव द्वारा 21 अप्रैल 2023 को घोषित मामले के निर्णय में आरोपिया को अपहरण के लिये 10 साल व अर्थदंड, साक्ष्य छिपाने के लिये 05 साल व अर्थदंड और हत्या के आरोपित 302 आईपीसी की धारा में आजीवन कारावास व 1,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
डीआईजी रायगढ़ रेंज राम गोपाल गर्ग तथा जिले के सभी अधिकारियों द्वारा निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांव को उनकी इस उपलब्धी पर बधाई संदेश व शुभकामनाएं दिया गया है ।