छत्तीसगढ़ में यू –ट्यूब चैनल्स के इन्पैनलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित,जानिए नियम
![छत्तीसगढ़ में यू –ट्यूब चैनल्स के इन्पैनलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित,जानिए नियम 1 IMG 20230723 102522 छत्तीसगढ़ में यू –ट्यूब चैनल्स के इन्पैनलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित,जानिए नियम](https://currentnews.org.in/wp-content/uploads/2023/07/IMG_20230723_102522.jpg)
आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित
रायुपर| छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य के बाहर के पात्र यू-ट्यूब चैनल्स को इम्पैनलमेंट किए जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 03 अगस्त 2023 निर्धारित है। यूट्यूब चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु जनसंपर्क संचालनालय स्तर पर आयुक्त/ संचालक द्वारा अपर संचालक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/ संचालक द्वारा इम्पैनलमेंट की कार्यवाही की जाएगी। इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी। जिसका नियमित अंतराल पर पुनः समीक्षा करने का अधिकार समिति का होगा।
तीन श्रेणियों में किया जाएगा इम्पैललमेंट
यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट तीन श्रेणियों “ए”, “बी” एवं “सी” में किया जाएगा। ए श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम 30 लाख सब्सक्राईबर होना अनिवार्य हैं। “ए” श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य से संचालित एवं राज्य के बाहर से संचालित न्यूज एवं करेंट अफेयर चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाहर से संचालित न्यूज चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु उनका छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होना अनिवार्य है। “बी” श्रेणी के अंतर्गत न्यूज एवं करेंट अफेयर्स से संबंधित यूट्यूब चैनलों को छोड़कर छत्तीसगढ़ से संचालित मनोरंजन, ट्रैवल, फूड, शिक्षा, संस्कृति, लोक कला एवं अन्य विषयों से संबंधित यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। “बी” श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम 50 हजार सब्सक्राईबर होना अनिवार्य है। “सी” श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संचालित न्यूज एवं करेंट अफेयर्स से संबंधित यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। “सी”श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु यूट्यूब चैनल का न्यूनतम 10 हजार सब्सक्राईबर होना अनिवार्य है।
विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट पर उपलब्ध
इम्पैनलमेंट के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें जनसम्पर्क संचालनालय की वेबसाईट http://jansampark.cg.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है। ऑन लाईन आवेदन पत्र के संबंध में किसी प्रकार के संशोधन की सूचना उक्त वेबसाईट में ही प्रदर्शित की जायेगी।