डकैती के आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा ,निरीक्षक रहटगांवकर की ततपरता से हुई गिरफ्तारी, जानिए
रायपुर/ छत्तीसगढ़ के जांबाज पुलिस जवान की ततपरता के बाद 3 साल पुराने मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने आज सजा सुनाई है ।जिसे लेकर जनता के बीच खुशी की लहर देखने मिल रही है।
क्या था मामला
अप्रेल मई 2020 के लगभग थाना अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत बांधा बाजार निवासी प्रार्थी गोपेन्द्र गुप्ता जब अपने सोने चांदी की साप्ताहिक दुकान लगाकर वापस शाम को आ रहे थे तब उनके साथ 6 लोगो ने मारपीट कर लगभग 12 लाख के सोने चांदी के आभूषणों की डकैती की थी ।
रिकॉर्ड समय मे आरोपियों को पकड़ कर 100% आभूषणों की रिकवरी चौकी पुलिस ने की और आरोपियों को अरेस्ट किया था ।
आरोपियों को आजीवन कारावास
माननीय न्यायालय ADJ थॉमस एक्का द्वारा फैसला सुनाया गया । सभी 6 आरोपियो को डकैती के आरोप साबित होने से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।
जनता का कानून पर बढ़ा भरोसा
अंबागढ़ चौकी थाने का ये बड़ा मामला था जिसका फैसला आने के बाद जिले के लोगो मे खुशी की लहर दिख रही है ।साथ ही बढ़ते अपराध के बीच निवासियों ने प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही करने वाले तत्कालीन निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर का भी आभार व्यक्त किया है ।प्रार्थी ने इस फैसले के बाद कहा कि हमारा कानून पर भरोसा औऱ अधिक बढ़ गया है मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं साथ ही उस वक्त के तत्कालीन निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर का हदय से आभारी हूं जिन्होंने कोरोना काल मे विपरीत परिस्थितियों के बीच अपनी सूझबूझ औऱ साहस से आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र पेश किया और आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जांबाज अफसर इन दिनों पूरे पुलिस महकमे में अपनी शौर्यताऔर वीरता के लिए चर्चा का विषय बने हुए है । हाल ही महीनों में ग्राम राजा भानपुरी के डिंपल मर्डर केस में भी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है जिसकी सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही तत्कालीन निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर ने ही कि थी