रायपुर। प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ आरोपी चंदन कुमार मण्डल को गिरफ्तार किया गया है.दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली सिरप/टेबलेट की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं इस व्यवसाय में अवैध रूप से संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली सिरप/टेबलेट के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध स्थित एम्स अस्पताल गेट नंबर 04 पास एक व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) द्वारा थाना प्रभारी आमानाका निरीक्षक संतराम सोनी को आरोपी को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया।
जिस पर थाना प्रभारी आमानाका के नेतृत्व में थाना आमानाका पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम चंदन कुमार मण्डल निवासी कबीर नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में कोडीस्टार कफ सिरप (कोडीन फस्फेट एण्ड क्लोरफेनीरामीन मिलेट सिरप) रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में चंदन कुमार से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी चंदन कुमार मण्डल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 शीशी प्रतिबंधित नशीली कोडीस्टार कफ सिरप जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 59/23 धारा 21(बी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।