तहसीलदार की हलफनामा से परेशान कृषक आत्महत्या करने मजबूर
डोंगरगढ़- डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कुम्हड़ाटोला निवासी कृषक मेघनाथ साहू पिता पलटू साहू ने प्रेस वार्ता कर लाल बहादुर नगर के तहसीलदार भूपेंद्र नेताम पर न्यायालय आदेश की अवमानना एवं बिना इश्तिहार/अनापत्ति के नामांतरण एवं बैंक और साख, सोसाइटी में कृषक का लेन-देन बंद करवाने का आरोप लगाया है। कृषक मेघनाथ साहू ने बताया कि पूर्व में हमारे पैतृक संपत्ति में से बड़ी बहन तीजन बाई को बटवारा में दो एकड़ जमीन दिया गया और 4 एकड़ मुझे प्रदान किया गया। तब से अब तक कृषि भूमि रकबा 1.360 हेक्टेयर का मालिक मैं था। जिसपर आज तक कृषि कार्य कर रहा था। जिस पर तहसीलदार ने रोक लगा दिया। मेरी बहन का हिस्सा पूर्व में ही बटवारा में मिल चुका है साथ ही उनके ससुराल कातलवाही में पक्का मकान बनवाकर दिया गया है।
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मेरी मेहनत की कमाई से पत्नी देवकी साहू के नाम कृषि भूमि रकबा 2.010 हेक्टे. तथा पुत्र तोरण के नाम कृषि भूमि रकबा 1.6870 हेक्टे. स्वयं के मेहनत से खरीदा भूमि है। जिस पर लालच स्वरूप बहन तीजन द्वारा भूमि पर हक के लिए न्यायालय में व्यवहारवाद प्रस्तुत किया, जहां व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक ने उनके पक्ष में दिनांक 20/12/2022 को निर्णय देते हुए बंटवारा संपत्ति का 1/2 हिस्सा स्वामी घोषित किया। जिस पर आगे अवर जिला न्यायालय डोंगरगढ़ द्वारा दिनांक 27/04/2023 को रोक लगा दिया गया। वही व्यवहार न्यायालय डोंगरगढ़ के दिनांक 20/12/2022 के पूर्व निर्णय को वरिष्ठ न्यायालय के निर्देशानुसार निर्णय के पालन में दिनांक 27/04/2023 को रोक लगा दिया। जिसकी संपूर्ण जानकारी तहसीलदार लाल बहादुर नगर भूपेंद्र नेताम को भी दिया गया है।
न्यायालय के निर्णय से पूर्ण जानकारी के बावजूद भूपेंद्र नेताम तहसीलदार लाल बहादुर नगर ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए मेरे विरुद्ध मेरी पैतृक संपत्ति, पत्नी देवकी, पुत्र तोरण की भूमि पर राजस्व, अधिकार अभिलेख के साथ मनमानी पूर्वक हस्तक्षेप पर पटवारी अनिल साहू को आदेश देकर नामांतरण करा दिया गया। मेरी पत्नी एवं मेरे पुत्र की भूमि संपत्ति पर भी नामांतरण करते हुए नाम दर्ज किया गया। जिसमें मेरी बहन तीजन का हक बनता ही नहीं उसमें भी नाम दर्ज किया गया। पत्नी एवं पुत्र की भूमि पर क्या हक। इस तरह घोर लापरवाही तहसीलदार द्वारा किया गया। जिसमें इश्तहार इत्यादि का पालन नहीं किया गया चोरी-छिपे फर्जी तरीके से मोटी रकम लेकर नाम दर्ज कर दिया गया। आज मुझे मेरे ही संपत्ति से वंचित होना पड़ा है। जबकि संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित है तथा पूर्व की भूमि स्वामी यथावत रखने निर्देश दिया गया है।
बैंक शाखा एवं सोसाइटी में रोक लगाने का फरमान तहसीलदार भूपेंद्र नेताओं द्वारा न्यायालय के आदेश के बिना मेरे एवं पत्नी देवकी, पुत्र तोरण की बैंक खाता तथा सोसायटी ठाकुरटोला से लेनदेन बंद कराने का आदेश प्रस्तुत कर रोक लगा दिया । जिससे पूर्व में बेचे गए धान की राशि एवं बचत की राशि के लेनदेन, आहरण आदि पर पूर्णता बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। तीनों खातों में लगभग एक लाख से अधिक राशि है जिससे मैं और मेरा परिवार स्वयं की संपत्ति से वंचित हो गए हैं।वर्तमान में सभी भूमि पर लगाए फसल से भी हाथ धोना पड़ रहा है । आगे कृषक मेघनाथ ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि इन सभी कारणों से कृषक मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है।
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सभी समस्याओं से शासन, प्रशासन एवं राजस्व विभाग को अवगत कराने एवं एक किसान को समुचित न्याय दिलाने की गुहार लगाने को कुम्हड़ाटोला के कृषक मेघनाथ साहू, पुत्र रामअवतार साहू ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर पुनः पुराने नाम स्वयं पर यथावत किया जाय तथा मेघनाथ, देवकी एवं पुत्र तोरण के कृषि भूमि, बैंक खाते एवं साख सोसाइटी लेनदेन में लगाए गए प्रतिबंध को हटाए पुनः लेनदेन प्रारंभ करें । साथ ही लाल बहादुर नगर के तत्कालीन तहसीलदार भूपेंद्र नेताम, पटवारी अनिल साहू पर उचित कार्रवाई किया जाए।
आज परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुका है। यदि समय पर न्याय नहीं मिला तो हम परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे, जिसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
माननीय न्यायालय द्वारा तीजनबाई के पक्ष में निर्णय दिया उसी के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड अभिलेख में दुरुस्तीकरण कर तीजन बाई का नाम दर्ज किया गया। मेघनाथ साहू द्वारा स्थगन आदेश लाने में विलंब हुआ। जिस कारण उन्हें न्यायालय के आदेश के अनुसार पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख को यथावत रखने कहा गया। जिसका पालन मेरे द्वारा किया गया। भूपेंद्र नेताम तहसीलदार लाल बहादुर नगर